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अर्थव्यवस्था

माताओं के लिए 6 साल तक प्रीमियम सहायता का अवसर

Kütahya Ekspres
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तुर्की में महिला कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर सामने आया है। सामाजिक सुरक्षा संस्था (SGK) के नियमों के अनुसार, महिला बीमाधारक प्रसव के कारण काम न कर पाने की अवधि को खरीदकर अपने पेंशन प्रीमियम दिनों में जोड़ सकती हैं। यह सुविधा तीन बच्चों तक लागू है, जिससे अधिकतम 2,160 दिन यानी लगभग 6 साल का प्रीमियम समर्थन प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि, यह सेवानिवृत्ति की आयु को प्रभावित नहीं करता, बल्कि केवल कम प्रीमियम दिनों को पूरा करने में मदद करता है।

प्रसव प्रीमियम खरीद की गणना कैसे की जाती है? SGK नियमों के अनुसार, महिला बीमाधारक प्रत्येक बच्चे के लिए प्रसव के बाद अधिकतम 720 दिनों तक की अवधि खरीद सकती हैं। यह अधिकार तीन बच्चों तक उपयोग किया जा सकता है, इसलिए कुल खरीद अवधि 2,160 दिन तक हो सकती है। खरीदी गई अवधि पेंशन के लिए आवश्यक प्रीमियम दिनों में जोड़ दी जाती है, लेकिन सेवानिवृत्ति की आयु में कोई बदलाव नहीं होता। इसलिए, यह विशेष रूप से उन महिला बीमाधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ है जिनके प्रीमियम दिन कम हैं।

SGK द्वारा निर्धारित शर्तें क्या हैं? प्रसव प्रीमियम खरीद का लाभ उठाने के लिए, महिला का प्रसव से पहले बीमाकृत रूप से काम शुरू करना आवश्यक है। इसके अलावा, बच्चे का जीवित जन्म होना चाहिए और खरीद अवधि के दौरान बीमाधारक के नाम पर कोई प्रीमियम भुगतान नहीं किया गया होना चाहिए। खरीद अवधि के दौरान बच्चे का जीवित रहना भी एक मूल शर्त है। प्रसव के बाद काम किए गए या प्रीमियम भुगतान किए गए दिन खरीद गणना में शामिल नहीं किए जाते।

आवेदन कहाँ किए जाते हैं? प्रसव प्रीमियम खरीद के लिए आवेदन ई-गवर्नमेंट सिस्टम के माध्यम से या SGK प्रांतीय निदेशालयों और सामाजिक सुरक्षा केंद्रों से किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारी ई-गवर्नमेंट के माध्यम से या SGK पेंशन सेवा महानिदेशालय को एक आवेदन पत्र देकर आवेदन कर सकते हैं। SGK आवेदन के दौरान महिला बीमाधारक के काम और प्रीमियम जानकारी को अपने रिकॉर्ड से जांचता है, इसलिए नियोक्ता से अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती।

प्रसव प्रीमियम खरीद किसे लाभ पहुँचाती है? प्रसव के कारण काम से ब्रेक लेने वाली और पेंशन के लिए प्रीमियम दिनों की कमी वाली महिला बीमाधारक इस आवेदन से लाभ उठाकर अपने कम प्रीमियम को पूरा कर सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पेंशन योजना बनाने वाली महिलाओं को आवेदन से पहले अपनी बीमा स्थिति और प्रीमियम दिनों की जाँच करनी चाहिए और अधिकारों के नुकसान से बचने के लिए SGK या विशेषज्ञों से जानकारी लेनी चाहिए।

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